Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रारंभ में ₹10,000 रुपये की पहली किश्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाती है।
इसके बाद, महिलाओं के व्यवसाय की प्रगति और आवश्यकता के अनुसार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। यह योजना खासकर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को लक्षित करती है, जहां उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। इसे बिहार की महिला आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी.
बिहार महिला रोजगार योजना 2025 एक सरकारी योजना है जो बिहार की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत हर परिवार से एक महिला को चुना जाएगा, जो अपनी पसंद के रोजगार का आरंभ कर सके। पहली आर्थिक सहायता की राशि ₹10,000 रुपये है जो सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसके बाद महिलाएं व्यवसाय की प्रगति के आधार पर ₹2 लाख तक ब्याज मुक्त लोन के रूप में अतिरिक्त सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025 Overview
पहलू | विवरण |
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योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025 |
उद्देश्य | महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना |
लाभार्थी संख्या | 75 लाख महिलाएं |
प्रारंभिक सहायता राशि | ₹10,000 (डीबीटी के माध्यम से) |
अतिरिक्त सहायता राशि | ₹2 लाख तक (आवश्यकता अनुसार) |
पात्रता | 18-60 वर्ष की बिहार की स्थायी निवासी महिला, विवाहित, जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी |
आवेदन करना | ऑनलाइन या गांव स्तर पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से |
कार्यान्वयन | ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र), नगर विकास विभाग (शहरी क्षेत्र) |
सहायता का प्रकार | अनुदान (वापसी नहीं) एवं ब्याज मुक्त लोन |
Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार की महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार तथा समाज का आर्थिक उन्नयन कर सकें। इससे महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपनी पसंद के व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं। योजना वित्तीय सहायता प्रदान कर महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है, जो राज्य की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देगी। यह पहल 75 लाख महिलाओं तक पहुंचकर उनके जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखती है। योजना महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी.
योजना के लाभ
- प्रत्येक परिवार की एक महिला को ₹10,000 का प्रारंभिक अनुदान मिलता है।
- व्यवसाय की सफलता के आधार पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त ब्याजमुक्त वित्तीय सहायता।
- महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक स्वतंत्रता।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार के अवसर।
- महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार।
- बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होने से पारदर्शिता।
योजना की पात्रता
- महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
- महिला बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला विवाहित हो और परिवार में एक महिला ही आवेदन करे।
- महिला जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य होनी चाहिए या सदस्य बन सकती है।
- महिला या उसके पति आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- महिला या उसके पति सरकारी कर्मचारी (नियमित/संविदा) न हों।
- पात्रता की पुष्टि परिवार की परिभाषा के अनुसार की जाती है.
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक/विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्यता प्रमाण पत्र (यदि है)
- पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय से संबंधित प्रमाणपत्र (यदि मांगा जाए)
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने ग्राम स्तर पर जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। वहां समूह की प्रतिनिधि आवेदन में सहायता करती हैं।
- शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है।
- आवेदन के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
- आवेदन के लिए संबंधित ग्राम या नगर कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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